1 तारीख से बदल जाएगा आपके रोजाना कामकाज का ये बड़ा नियम, अब इन सरकारी काम के लिए जरूरी होगा ये डॉक्यूमेंट
जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा.
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट कई सरकारी कामों में सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा.
बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर होगा इस्तेमाल.
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से निर्देश होगा लागू.
जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा. जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा