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रजौली के लोमस पर्वत को पर्यटक स्थल बनाने का आदेश

S Bihar News 12-
 रजौली के लोमस पर्वत को पर्यटक स्थल बनाने का आदेश
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पटना/नवादा, 19 सितंबर: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नवादा जिले के रजौली प्रखंड मुख्यालय से चार किलोमीटर दूर लोमस ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि पर्वत की गुफाओं को संरक्षित कर, इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
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रजौली के लोमस पर्वत 
 साथ ही, नवादा डीएम ने पर्यटक विभाग के प्रधान सचिव को क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्रवाई के लिए भेजा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की जाए और दायर लोक याचिका को निष्पादन कर दिया गया है।
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रजौली के लोमस पर्वत 

इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, और कोर्ट ने लोमस ऋषि पहाड़ के इर्द-गिर्द चल रहे खनन कार्य को पूर्व में ही बंद कर दिया था। रजौली के पूर्व एसडीओ चंद्रशेखर ने प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर इस इलाके को सप्त ऋषियों की साधना स्थली बताते हुए 
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रजौली के लोमस पर्वत 
 पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अनुशंसा देश-समाज हित में की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तत्कालीन रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने डीएम के माध्यम से सरकार को इन इलाकों को सप्त ऋषियों की साधना स्थली मानते हुए पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की थी।

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