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नवादा: डीएम ने की द्वितीय अपील की सुनवाई, तीन मामलों का ऑन-स्पॉट निवारण

 नवादा: डीएम ने की द्वितीय अपील की सुनवाई, तीन मामलों का ऑन-स्पॉट निवारण

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई, लोगों को मिला न्याय

नवादा जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस दौरान कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-स्पॉट निवारण कर दिया गया। शेष मामलों में जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।


किन मामलों की हुई सुनवाई?

आज की सुनवाई में बुधन राजवंशी (ग्राम-पुरैनी, प्रखंड-गोविंदपुर), अरूण कुमार सिंह (प्रखंड-नवादा सदर) और सौरभ कुमार (प्रखंड-पकरीबरावां) सहित कुल छह परिवादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। संबंधित पदाधिकारियों ने हर मामले की गहन जांच कर निस्तारण किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।


लोक शिकायत निवारण अधिनियम: दो महीने में समाधान की गारंटी

बिहार सरकार द्वारा लागू लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी नागरिक की शिकायत का अधिकतम दो महीने के भीतर निपटारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक अपनी शिकायत बिना किसी शुल्क के दर्ज कर सकता है।


कहां दर्ज कर सकते हैं शिकायतें?

प्रखंड एवं पंचायत से संबंधित विवादों का समाधान अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में किया जाता है।

जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में अपील की जा सकती है। यह कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।


शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1. ऑफ़लाइन शिकायत – कोई भी नागरिक लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

2. ऑनलाइन शिकायत – अब लोग ऑनलाइन भी अपनी शिकायत या अपील दर्ज कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी हो गई है।

3. निःशुल्क सेवा – इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी भी स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।


क्या कहते हैं अधिकारी?

डीएम रवि प्रकाश ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोगों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा,

"लोगों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वे अपनी शिकायत सीधे लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।"


नागरिकों के लिए बड़ा राहत कदम

लोक शिकायत निवारण प्रणाली के प्रभावी संचालन से नागरिकों को सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से मिल रहा है। यह अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करता है।


आप भी करें अपनी शिकायत दर्ज!

यदि आपको भी किसी सरकारी सेवा से संबंधित समस्या है, तो आप बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराएं और अपनी समस्या का निश्चित समाधान पाएं!

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