बिहार में सड़क किनारे खड़े वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का अफसरों को स्पष्ट निर्देश — दो दिन से अधिक खड़े वाहन होंगे जब्त
बिहार में सड़क किनारे खड़े वाहन जब्त होंगे | सरकार का नया आदेश 2025
बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में सर्दियों के मौसम के साथ ही कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं में तेजी आती है, ऐसे में सड़क किनारे लावारिस खड़े वाहनों के कारण हादसों की संख्या और बढ़ जाती है। इसी समस्या को रोकने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि दो दिन से अधिक समय तक खड़े किसी भी वाहन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
साल 2024 में बिहार में औसतन प्रतिदिन 32 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती दर्शाती हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सड़क किनारे बिना संकेत के खड़े भारी वाहन हादसों का बड़ा कारण बने हुए थे। इसलिए अब इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
🚛 नया आदेश क्या कहता है?
परिवहन मंत्री ने कहा है कि कोई भी कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बस या चार पहिया से ऊपर के पहियों वाला वाहन, यदि वह सड़क किनारे दो दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया जाता है, तो वाहन मालिक और चालक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसके लिए सभी जिलों के DTC, DTO, MVI और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
✔️ क्या-क्या कार्रवाई होगी?
- भारी जुर्माना लगाया जाएगा
- वाहन जब्त किया जाएगा
- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है
- वाहन की फिटनेस, टैक्स और परमिट की जांच होगी
- जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज की जा सकती है
🌫️ कोहरे में सबसे ज्यादा बढ़ते हैं खतरे
दिसंबर से फरवरी तक बिहार में घना कोहरा पड़ता है। दृश्यता कम होने की वजह से सड़क किनारे खड़े वाहन मौत का कारण बन जाते हैं। तेज रफ्तार वाहन इनसे टकराने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं।
सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में लगभग 60% दुर्घटनाएं कोहरे और दृश्यता की कमी से जुड़ी होती हैं। इसमें एक बड़ी वजह सड़क किनारे बिना रिफ्लेक्टर के खड़े ट्रक और अन्य भारी वाहन हैं।
🛣️ हर जिले में चलेगा अभियान
मंत्री श्रवण कुमार ने आदेश दिया है कि सड़क किनारे खड़े सभी वाहनों की मैपिंग की जाए। उनकी लोकेशन, नंबर और स्थिति की जानकारी दर्ज की जाएगी। यदि वही वाहन दो दिन बाद भी वहां खड़ा मिलता है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
NH, SH और ग्रामीण सड़कों पर विशेष निगरानी की जाएगी।
“सड़क किनारे खड़े लावारिस वाहन हादसों का प्रमुख कारण बनते हैं। अब किसी भी स्थिति में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो दिन से अधिक खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
🚦 लोगों से सरकार की अपील
- वाहन को सड़क किनारे लंबे समय तक खड़ा न छोड़ें
- आपात स्थिति में रिफ्लेक्टर और चेतावनी त्रिकोण लगाएं
- गाड़ी खराब हो जाए तो 24 घंटों में हटवाएं
- हाईवे पर पार्किंग बिल्कुल न करें
🔍 निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कोहरे के मौसम में लावारिस वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इस अभियान के प्रभाव से सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार देखने की उम्मीद है।

